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सम कुलपति को कुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। जब कुलपति छुट्टी पर होता है या शहर से बाहर गया है तो सम कुलपति कुलपति की तरह कार्य करता है। वह उसकी अनुपस्थिति में ऐसे सभी अधिकारों, प्रकार्यों और कार्यों को करने का प्रयास करता है जो आमतौर पर कुलपति द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट होते हैं और वह सभी शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में कुलपति का सहयोग करता है। |